1 जुलाई से बदल जायेगे कानून
1 जुलाई से बदल जायेगे कानून घर बैठे दर्ज होगी एफआईआर

1 जुलाई से बदल जायेगे कानून
घर बैठे दर्ज होगी एफआईआर
सरकार कई कानून में बदलाव करने के मूड में है; एक जुलाई से बदले हुए कानून को आप देख सकंेगे; अभी तक एफआईआर दर्ज कराने थानों के चक्कर काटने पडते थे लेकिन अब इस समस्या से निजात मिल जायेगी; अब घर बैठे मोबाइल से ईमेल के माध्यम से किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे; दरअसल इस नए प्रावधान के अनुसार कोई भी पीड़ित फोन या ईमेल के माध्घ्यम से थाने को सूचना दे सकते हैं। थाने में आपकी तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी
हां एक षर्त जरूर है; वो यह है कि ईमेल या फोन से एफआईआर कराने की सूचना देने के तीन के अंदर पीडित को थाने मंे पहुचना होगा और दर्ज कराई गई एफआईआर में साइन करना अनिवार्य होगा; इस कानून के लागू होने के बाद पुलिस भी कार्रवाई में सुस्ती नहीं कर पायेगी; कारण यह कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट के मामलो में पुलिस कई मर्तबा एफआईआर दर्ज नहीं करती; ऐसे में पीडिृत को न्याय नहीं मिल पाता और आरोपियांे के हौसले बुलंद हो जाते हैं; लेकिन अब ऐसी लापरवाही नहीं हो पायेगी; अब मामले की जांच डीएसपी स्वयं करेंगे; महत्वपूर्ण पहलूु यह भी कि देष के किसी भी हिस्से में हुई घटना की रिपोर्ट किसी दूसरे राज्य में पहुचकर भी दर्ज कराई जा सकती है; मामले की जांच 14 दिन बाद डीएसपी स्वयं करंेगे;
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