जय डेयरी के संचालक अवैध रूप से संचालित कर रहा था कोल्ड स्टोरेज, जांच में मिली कमियां, मामला दर्ज
अन्य दुकानदार भी बिक्री कर रहे थे दूषित खाद्य सामग्री
जय डेयरी के खिलाफ मामला दर्ज, अवैधानिक रूप से संचालित किया जा रहा था कोल्ड स्टोरेज, जांच हेतु लिए गए कई नमूने
रीवा। जिले भर में दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री का बड़ा कारोबार संचालित है। इसकी जानकारी तब प्रकाश में आती है जब विभागीय अमले द्वारा इसके खिलाफ छापामार कार्रवाई की जाती है। एक ऐसा ही शहर में संचालित जय डेयरी के संचालक द्वारा गड़बड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। खाद्य विभाग द्वारा जय डेयरी नाम से संचालित प्रतिष्ठान में छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान न केवल दुकान में बिक्री के लिए रखी दूषित खाद्य सामग्रियां पाई गई अपितु कोल्ड स्टोरेज भी अवैध रूप से संचालित होना पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जय डेयरी के संचालक मृगेंद सिंह के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच हेतु गठित उड़न दस्ता दल द्वारा कलेक्टर रीवा के निर्देशन एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एल नामदेव के मार्गदर्शन में संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी अमरेश दुबे के नेतृत्व में भवानी नगर ,पड़रा, रीवा स्थित जय डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई । कार्रवाई के दौरान दूध, दही, पनीर , छेना, दूध फाड़ने में इस्तेमाल होने वाला पानी,घी, क्रीम,लड्डू, बूंदी एवं मिठाईयो -मगज लड्डू बर्फी, फ्रोजन मटर, फ्रेंच फ्राइस के नमूने जांच हेतु लिए गए। जय डेरी में जांच के दौरान एक कोल्ड स्टोरेज पाया गया जिसमें 40 बोरे हरा मटर एवं बड़ी तादाद में फ्रेंच फ्राइज, क्रीम, दही, मावा का स्टोरेज पाया गया।संचालक मृगेंद्र सिंह से लाइसेंस की मांग करने पर कोल्ड स्टोरेज का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। जय डेयरी के संचालक मृगेंद्र सिंह के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया । उड़न दस्ता दल द्वारा दूसरी जांच जनगुरु फूड इंडस्ट्रीज चोरहटा , ब्रांड नेम रेनफॉरेस्ट पर की गई। प्लांट में आइसक्रीम एवं बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण पाया। जांच के दौरान प्लांट में ब्रेड बिस्कुट टोस्ट आइसक्रीम लिक्विड ग्लूकोस मैदा इत्यादि नमूने लिए गए। संचालक राजेश थारवानी को प्लांट में समस्त फूड ग्रेड पदार्थ के इस्तेमाल संबंधी निर्देश दिए गए एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के समस्त प्रावधानों का पालन खाद्य पदार्थों की पैकिंग में करने संबंधी निर्देश दिए गए। मौके पर बिस्किट के लेवल में कुछ त्रुटियां पाई गई। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस व्यापार करने पर 3 माह की सजा एवं 10 लख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। उड़न दस्ता दल कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौर, साबिर अली , राकेश पटेल,अमित तिवारी एवं श्रीमती रश्मि शुक्ला शामिल रहे।
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