40 lakh se अधिक खर्च नही कर पाएंगे विधान सभा के उम्मीदवार
मैनेज करने में जुटे पार्टी के लोग
चुनाव आयोग ने तय की खर्च की लिमिट, केवल 40 लाख ही खर्च कर पाएंगे प्रत्यासी, नेताओ को देना होगा पाई पाई
चुनाव आयोग ने वर्ष 2023 में होने जा रहे विधान सभा के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की लिमिट भी तय कर दी है। इस मर्तबा विधायक भी केवल विधान सभा
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव में होने वाले खर्च की लिमिट भी तय कर दी है. इस बार के चुनाव में विधान सभा के प्रत्याशियों के चुनाव में खर्च की लिमिट तय की गई है। . नेताओं को चुनाव के दौरान हुए खर्च के पाई-पाई का हिसाब देना होगा वहीं दूसरी ओर आचार संहिता लगने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अमले द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।
नही खर्च कर पाएंगे 40 लाख से अधिक
चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी नेता चुनाव में 40 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है. उन्हें चुनाव के दौरान हुए खर्च के पाई-पाई का हिसाब देना होगा. चुनाव आयोग ने खाने-पीने, टेंट, मिठाई, ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक सामान समेत अन्य सामान के रेट तय कर दिए हैं। नेताओं को इसी रेट के अनुसार चुनाव में खर्च करना होगा। चुनाव आयोग द्वारा खर्च करने की लिमिट तय करते ही नेताओ में हलचल मच गई है। अब इसे कैसे मैनेज किया जाए इस जुगत में लग गए है।
अधिकतम 4 फॉर्म भर सकते हैं प्रत्याशी
चुनाव आयोग ने बताया कि निर्वाचन के लिए प्रत्याशी अधिकतम 4 फॉर्म भर सकते हैं. प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय 10 हजार रुपये फीस देनी होगी. SC/ST प्रत्याशियों लिए यह फीस 5 हजार रुपये होगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी, जिससे वोटर्स के पास ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो. राजनीतिक दलों को समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा प्रकाशित करानी होगी. इसके साथ ही आयोग ने बताया किि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग रोक रहेगी।
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