संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में पीड़ित के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले चार आरोपी पकड़ाए
स्वस्थ्य होने के बावजूद भी नही किया जा रहा था डिस्चार्ज, हर माह जमा कराए जाते थे 18 हजार
संकल्प नशा मुक्ति केंद्र का मामला: चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अभी भी फरार
एसएफएल टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, जांच के लिए भेजा
रीवा। शहर के जनता कॉलेज के समीप संचालित संकल्प नशा मुक्त केंद्र में भर्ती मरीज के साथ किए गए अप्राकृतिक कृत्य और उसके गुदा द्वार में गर्म सरिया डालने के पांच आरोपियों में से चार को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है वही एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी तलाश पुलिस सक्रियता से कर रही है। उल्लेखनीय है कि
संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में नशे की लत लगी गुढ़ तहसील के डढ़वा निवासी मुकेश मिस्रा का उपचार दो वर्ष से चल रहा है। यहां उसे न केवल यातनाएं दिए जाने का आरोप लगाया गया है अपितु उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किए जाने का गंभीर आरोप पीड़ित द्वारा लगाया गया है। इस बात का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप की स्थिति निर्मित रही। उक्त केंद्र के संचालक सहित पांच को नामजद आरोपी बनाया गया है। वही केंद्र पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक दस्तावेज भी जब्त किए है। साथ में गई एसएफएल टीम के सदस्यों ने सैंपल कलेक्ट किए है जिसे जांच के लिए सागर भेजा गया है।
पीड़ित युवक को इतना प्रताड़ित किया गया और अप्राकृतिक कृत किया गया है कि उनकी आंत तक फट गई है। गैस लाइटर उनके गुप्तांग में डाल दिया गया था। हालत बिगड़ी तब उसे sgmh में भर्ती कराया गया जहा उसका उपचार चल रहा है। मरीज की हालत जब और गंभीर हुई तो परिजनों को इसकी सूचना दी गई। लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो कहानी कुछ और ही निकलकर चौकाने वाली सामने आई। परिजनों को जैसे ही उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और गुप्तांग में गर्म लाइटर आदि डालने की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई। पुलिस ने इस मामले में पांच को आरोपी बनाया जिसमे चार आरोपियों की गिरफ्तारी भी होने की जानकारी मिली है। जिनसे पूछतांछ की जा रही है।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है इनमें प्रमुख रूप से केंद्र के कर्मचारी बालेंद्र द्विवेदी, शिवम सिंह परिहार, कैलाश तिवारी, शिवाकांत अवस्थी के अलावा संचालक रिवेन्द्र अवस्थी का नाम शामिल है। पुलिस ने उनके खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में धारा 294, 323, 506, 326 ए 377 एवं 34 का अपराध पंजीबद्ध किया है।
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