एटीएम कार्ड धारक को दुर्घटना बीमा न देने पर न्यायालय ने किया दंडित
लोगो में जागरूकता का अभाव, न्यायालय ने किया दंडित
A.T.M. कार्ड धारक को दुर्घटना बीमा की राशि न देने पर न्यायालय ने किया दंडित
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रीवा,बहुत से लोगो को ये जानकारी नही है कि दैनिक तौर पर बचत खाते में बैंक द्वारा राशि को निकालने के लिए दिए गए A,T,M कार्ड धारक का बैंक द्वारा दुर्घटना बीमा कराया जाता है तथा उपयोग कर्ता की दुर्घटना में मृतु होने पर 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है सरकार द्वारा ऐसा नियम E ट्रांजक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है एक एक कार्ड धारक की मृतु होने पर बैंक द्वारा दुर्घटना बीमा की राशि न देने पर न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है उक्त संबंध में प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी एवं अनुराग द्विवेदी द्वारा बताया गया कि ग्राम गेरुआरी ,गंगेव जिला रीवा निवासी राजमणि कोल को यूनियन बैंक शाखा गंगेव द्वारा बचत खाते में राशि आहरण हेतु A.T.M. कार्ड जारी किया गया था पर उनकी 6/4/19 को दुर्घटना में मृतु हो गई जिसके बाद उनकी पत्नी माया द्वारा बैंक में बीमा की राशि लेने के लिए आवेदन दिया पर बैंक ने कोई कार्यवाही नही किया तब उनके द्वारा यूनियन बैंक शाखा गंगेव के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ,रीवा में प्रकरण प्रस्तुत किया जिसपर आयोगद्वारा सुनवाई उपरांत अधकच मा, सुदीप कुमार श्रीवास्तव एवं सदस्य मा, डॉ, सुशील कुमार मिश्र एवं श्रीमती कंचन अवधिया के पीठ ने बैंक के द्वारा परिवादिया को 2 लॉख रुपये 9 % के व्याज के साथ एवं 5 हजार बाद व्यय देने का निर्देश दिया है परिवादिया के ओर से पैरवी अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी एवं अनुराग द्विवेदी द्वारा किया गया
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