चेक अनादरण मामले में षिक्षक को तीन  का कारावास और 2लाख चौसठ हजार का अर्थदण्ड

चेक अनादरण मामले में षिक्षक को तीन  का कारावास और 2लाख चौसठ हजार का अर्थदण्ड

Jul 7, 2024 - 17:17
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चेक अनादरण मामले में षिक्षक को तीन  का कारावास और 2लाख चौसठ हजार का अर्थदण्ड

चेक अनादरण मामले में षिक्षक को तीन  का कारावास और 2लाख चौसठ हजार का अर्थदण्ड


 न्यायालय ने एक चेक अनादरण के मामले में षासकीय षिक्षक को तीन माह का कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दो लाख चौंसठ हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है; बताया गया है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा समक्ष कु अदिति अग्रवाल के न्यायालय द्वारा पाराक्रम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण में दोशी पाए जाने पर शासकीय शिक्षक अखिलेश कुमार सिंह सोमवंशी पिता अमरनाथ सिंह सोमवंशी निवासी पचामा त्योंथर को तीन माह का कारावास और 264000रू के अर्थदंड से दंडित किया है तथा जुर्माना की राशि भुगतान न होने कि दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा; परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मानवेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि परिवादी अवनीश कुमार द्विवेदी पिता रामसागर द्विवेदी निवासी अरूण पार्क नेहरू नगर के द्वारा मित्रवर व्यवहार होने के कारण आरोपी के मांगने पर 175000 रू दिया गया था जिसे अदा करने आरोपी ने जो विवादित चेक परिवादी को दिया था वह बैंक द्वारा अपर्याप्त निधि की टीप के साथ अनादरित कर दिया गया तब परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता से नोटिस भेजा गया जब नोटिस प्राप्त होने के बाद भी परिवादी को चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो उसने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जहां न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेज और साक्ष्यों का अवलोकन कर एन आई एक्ट की धारा 138 का दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन  माह के कारावास और 264000 रू के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ह

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