हत्या के आरोप में न्यायालय ने सुनाई तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय ने सभी तथ्यों पर किया विचार , फिर सुनाया निर्णय

Nov 25, 2023 - 14:07
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हत्या के आरोप में न्यायालय ने सुनाई तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय ने सुनाई हत्या के आरोप में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

रीवा। न्यायालय ने हत्या के आरोप में तीन आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने आरोपी इन्द्रपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह, नागेन्द्र सिंह दोनों के पिता मतमेन्द्र सिंह एवं रत्नेश सिंह पिता सूरजपाल सिंह बघेल निवासी ग्राम लौरी नं. 1 थाना गढ़ को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है। इसके अलावा तीनों आरोपियों को 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिशंकर पटेल ने पूरे घटनाक्रम नकारी देते हुए बताया कि थाना गढ़ अंतर्गत ग्राम लौरी नं गुलाब सिंह ने 3 अप्रैल 2012 को थाना गढ़ में एक रिपोर्ट लिखाई कि वह अपने खेत में कटाई कर चना का बोड कर जा रहा था। रास्ते में उसके भाई जबर सिंह को उसके रिवार के पप्पू सिंह, कल्लू सिंह मतगेन्द्र सिंह एवं सूरजपाल का लड़का जमीन के विवाद में गाली देकर लाठी से पीट रहा था तभी फरियादी गुलाब सिंह की पत्नी सुमित्री सिंह, निर्मला सिंह एवं एक अन्य औरत बीच बचाव करने आई तो चारों आरोपियों ने मिलकर रास्ता रोका और लाठी से उनके साथ मारपीट की। घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ में दर्ज करायी गयी। बचार के दौरान गुलाब सिंह की मेडिकल कालेज जबलपुर में मृत्यू हो गयी। जिस कारण हत्या का मामला न्यायालय में पेश किया गया। जहां अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश करण में आये साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परीक्षण करने के उपरांत प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी इन्द्रपाल सिंह , नागेन्द्र सिंह दोनों के पिता मतगेन्द्र सिंह एवं रत्नेश सिं ता सूरजपाल सिंह बघेल निवासी ग्राम लौरी नं. 1 थाना ग या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के दंडित किया गया एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दिं या गया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर पृथक से तीन सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।

नशीली कफ सिरफ की कर रहा था बिक्री, दस साल की जेल

न्यायालय ने नशीली कफ सिरफ की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। न्यायालय ने आरोपी अनुराग चतुर्वेदी पिता रामशुशील चर्तुर्वेदी उम्र 28 वर्ष निवान को सजा सुनाई है। जानकारी दी गई कि 4 अगस्त 202 - 10.30 बजे समान पुलिस ने विवेकानन्द नगर चौड़ी गल स घेराबंदी कर होण्डा साइन मोटर साइकिल के साथ 54 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ आरोपी को पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर वेचना उपरांत चलान न्यायालय में पेश किया। लोक भियोजक शशि तिवारी ने प्रकरण की पैरवी की। इसके

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